बड़ी खबर! प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना को अगले 5 साल तक जारी रखने की मंजूरी, दिव्यांग पेंशन के नियमों में भी बदलाव
लेखक: MyUpdate टीम
Update: 28 अक्टूबर 2026
देश के जरूरतमंद लोगों के लिए सरकारी योजनाएं आर्थिक सहायता का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने सामाजिक सहायता कार्यक्रम को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत पेंशन से जुड़ी कुछ योजनाओं के नाम बदले गए हैं और दिव्यांग पेंशन के नियमों में भी अहम बदलाव किए गए हैं।
सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए कुल 53,428 करोड़ रुपये का प्रावधान मंजूर किया गया है। आइए आसान भाषा में जानते हैं कि इस फैसले में क्या-क्या खास है और किन लोगों को इसका लाभ मिल सकता है।
प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना क्या है?राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पात्र परिवारों के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर पात्र परिवारों के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
अब इस कार्यक्रम का नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना रखा गया है। इसका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहारा देना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है।
दिव्यांग पेंशन के नियमों में क्या बदलाव हुआ?
सरकार के 14 अक्टूबर 2026 के फैसले के अनुसार, दिव्यांग पेंशन के लिए पात्रता से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। पहले इस योजना में दिव्यांगता का प्रतिशत 80 प्रतिशत होना जरूरी था, लेकिन अब निर्धारित मानदंड के अनुसार 40 प्रतिशत या उससे अधिक बेंचमार्क दिव्यांगता को शामिल करने का फैसला किया गया है।
इसके साथ ही न्यूनतम आयु की शर्त हटाने की मंजूरी दी गई है। यानी पात्रता जन्म से हो सकती है, बशर्ते अन्य आवश्यक शर्तें पूरी हों।
केंद्र सरकार की सहायता राशि भी बढ़ाने की घोषणा की गई है। 0 से 79 वर्ष की आयु के पात्र लाभार्थियों के लिए केंद्रीय सहायता 375 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के लिए 625 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। राज्य सरकारें अपनी ओर से अतिरिक्त सहायता भी दे सकती हैं।
ध्यान दें कि इन बदलावों को लागू करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाने हैं। आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग से नवीनतम नियमों की पुष्टि जरूर करें।
योजना का लाभ किसे मिल सकता है?
इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए पात्रता संबंधित श्रेणी और सरकारी नियमों पर निर्भर करती है। सामान्य रूप से निम्नलिखित लोगों के लिए सहायता का प्रावधान है:
- निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले बुजुर्ग।
- पात्र विधवा महिलाएं।
- निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रमाणित दिव्यांग व्यक्ति।
- परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर पात्र परिवार।
सिर्फ इन श्रेणियों में आने से लाभ मिलना सुनिश्चित नहीं होता। आय, गरीबी रेखा से संबंधित पात्रता, प्रमाण-पत्र और अन्य लागू नियम भी महत्वपूर्ण हैं।
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक व्यक्ति अपने राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग, संबंधित प्रखंड कार्यालय, ग्राम पंचायत या नगर निकाय से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया राज्य के अनुसार अलग हो सकती है।
आवेदन से पहले आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, आयु प्रमाण-पत्र और जरूरत के अनुसार दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जैसे दस्तावेज तैयार रखें। सही दस्तावेज और पात्रता की जानकारी के लिए आधिकारिक विभाग से ही संपर्क करें।
फर्जी वेबसाइट और भ्रामक दावों से सावधान रहें
सरकारी योजनाओं के नाम पर कई बार सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलती है। किसी अनजान वेबसाइट पर व्यक्तिगत जानकारी या बैंक विवरण साझा न करें। योजना में पंजीकरण या लाभ दिलाने के नाम पर पैसे मांगने वालों से सावधान रहें।
आधिकारिक जानकारी के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय पोर्टल और प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की वेबसाइट देख सकते हैं।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना को अगले पांच साल तक जारी रखने का फैसला जरूरतमंद लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से दिव्यांग पेंशन के पात्रता मानदंड में बदलाव से अधिक लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि, लाभ लेने से पहले नए दिशा-निर्देशों और अपने राज्य के नियमों की पुष्टि करना जरूरी है।
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यह लेख उपलब्ध सरकारी घोषणाओं पर आधारित सामान्य जानकारी है। पात्रता और आवेदन की अंतिम शर्तों के लिए आधिकारिक दिशा-निर्देश देखें।

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